अनलॉक-2: यूपी शासन ने जारी किए दिशा निर्देश, दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर क्या है नए नियम

मंगलवार देर शाम को उत्तर प्रदेश शासन ने अनलॉक-2 लिए अपने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और इस दिशा निर्देश में गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिले के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं।

शासन ने यहां के जिलाधिकारियों को आवागमन पर अपने हिसाब से प्रतिबंध लगाने की छूट दी है और इस दिशा निर्देश में भी दिल्ली-यूपी बॉर्डर को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव ने यह दिशानिर्देश जारी किए हैं इसमें रात्रि के संबंध में कहा गया है कि मेरठ मंडल को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सभी जगह रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और मेरठ मंडल के अंतर्गत आने वाली जिलों में 10 जुलाई तक यह कर्फ्यू रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक रहेगा. “आपको बता दें कि गाजियाबाद जिला भी मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है और इस हिसाब से गाजियाबाद से सटी दिल्ली की सीमा पर यह रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा”।

शासन की तरफ से आए इस नए दिशानिर्देश की लोगों को जानकारी ना होने के कारण दिल्ली की ओर से गाजियाबाद आने वाले लोगों को रात के 8:00 बजे के बाद पुलिस ने सीमा पर ही रोक लिया जिसकी वजह से वहां पर जाम और हंगामे की स्थिति बनी रही.

इस रात्रि कर्फ्यू में सभी औद्योगिक इकाइयों में मल्टीपल शिफ्ट में काम करने वाले ट्रेन बस और हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों को छूट दी गई है।
इस दिशा निर्देश में दिल्ली के अलावा सभी राज्यों की सीमाओं से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, पर एनसीआर में स्थित गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जनपद के अधिकारियों को आपस में विचार-विमर्श कर अलग से स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा देने की छूट दी गई है।
कहा जा सकता है कि दिल्ली बॉर्डर पर अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि दोनों जिलों के स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली के वजह से ही जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और यदि वह बॉर्डर पर छूट देते हैं तो यह स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है।

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