लॉकडाउ की वजह से देशभर में व्यापारिक और व्यवसायिक गतिविधियां रुकी हुई हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शर्तों के साथ दुकाने खोलने की अनुमति दी है।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन से कुछ राहत देते हुए सरकार ने आज से शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है, देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। शुक्रवार रात को आए गृह मंत्रालय के आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे दी है।
हालांकि यह छूट सभी दुकानों के लिए नहीं है। यह छूट नगर निगम या नगरपालिका के आवासीय परिसरों में चलने वाली दुकानों के लिए तो है लेकिन नगर निगम या नगर पालिका में चलने वाले मार्केट कॉम्पलेक्सों के लिए यह छूट नहीं है। इसके अलावा कोरोना वायरस हॉट स्पॉट क्षेत्रों में भी यह छूट नहीं मिलेगी और वहां पर किसी तरह की दुकाने नहीं खोली जाएंगी। शॉपिगं मॉल के लिए भी यह छूट नहीं है।
#COVID19 update
All registered shops regd under Shops & Establishment Act of respective States/ UTs, including shops in residential complexes, neighborhood & standalone shops exempted from #lockdown restrictions.Prohibited: Shops in single & multi brand malls pic.twitter.com/NNz9abgWdA
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 24, 2020
जिन दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है उन्हें लॉकडाउन की कुछ शर्तों का पालन करना होगा, दुकानें अपने कर्मचारियों के आधे से ज्यादा स्टॉफ को काम पर नहीं बुला सकती हैं, इसके अलावा जो भी लोग काम कर रहे होंगे उन्हें मास्क पहनना जरूरी है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा।
इधर देश में कोरोना वायरस मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, शुक्रवार शाम तक देश में कुल 23452 कोरोना वायरस मामले सामने आ चुके हैं, इनमें 4814 लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह ठीक हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस 723 लोगों की जान भई ले चुका है
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नगर निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।