68 दिन के लंबे लॉग डाउन के बाद आज से अनलॉक का पहला चरण शुरू हो गया है। unlock 1 के तहत अब यहां एक और पाबंदियां कम हो रही है वहीं दूसरी ओर ज्यादा छूट मिलनी शुरू हो गई है। कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। इसी प्रक्रिया में उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 1.0 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। उत्तराखंड में लॉकडाउन-4 में जो व्यवस्थाएं चली आ रहीं थीं। उनमें ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है।
- दुकाने खोलने का समय पहले की तरह ही रहेगा। रात को कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी
- केंद्र ने इंटर स्टेट आवाजाही के लिए मंजूरी दी है, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार इंटर स्टेट आवाजाही के लिए अब भी पास अनिवार्य रहेगा।
- राज्य में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां बंद रहेंगी। जबकि केंद्र की गाइड लाइन में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध रखने की बात लिखी है।
- एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
रेड जोन के लिए।
- दुकानें सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। ऑफिस भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम होगा।
- रेड जोन वालों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास बनवाना होगा।
ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं
- हवाई सेवा वाले यात्रियों के लिए पुराने नियम लागू रहेंगे। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
- इसके अलावा दूसरे राज्यों ले लौटने वाले प्रवासियों के लिए क्वारेंटीन के नियमों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।