उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा सवाल था कि अनलॉक 2 के दौरान राज्य सरकार क्या दिशा निर्देश जारी करती है। अनलॉक-2 मे उत्तराखंड सरकार ने कारोबारियों और पर्यटकों को राहत दी है। अब उत्तराखंड में रेस्टोरेंट्स रात को 9:00 बजे तक तो खोले जा सकेंगे ही साथ में शॉपिंग मॉल, होटल आदि पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है और शादी समारोह आदि में शामिल होने आने वाले अतिथियों को भी क्वांरटीन नहीं होना होगा। इन दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त कायम है।
इस दौरान नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा, लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह से लौट रहे लोगों, ट्रेन, बस से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी I मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी।
यहां रहेगी अभी भी पाबंदी
- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि।
- स्कूल, कॉलेज आदि शक्षिण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
- केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 14 जुलाई तक बंद रहेंगे।
- कंटनेमेंट जोन में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और जिला प्रशासन बफर जोन भी तय करेगा।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी।
दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए निर्देश
- स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परमिट आदि की जरूरत नहीं होगी, सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेेशन देखा जाएगा।
- हाई कोविड लोड से इतर अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
- हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों को सात दिन के लिए होम और सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन होना होगा।
- कोविड हाई लोड शहरों से फ्लाइट बदल कर आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
विदेश से आने वालों के लिए नियम
- स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वांरटीन रहना होगा। सात दिन तक कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आता है तो संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से घर जा सकेंगे।