हाईकोर्ट के प्रवासियों के लिए दिए आदेश पर राज्य सरकार ने खड़े किए हाथ!

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों, बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासियों और न्यायालय की ओर दिए आदेशों पर मंत्रिमंडल में लगभग डेढ़ घंटे तक मंथन किया गया। बाहरी राज्यों से करीब छह हजार लोग प्रतिदिन प्रदेश में वापस आ रहे हैं।

Lockdown 4 Big News उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

 

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बाहरी राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में क्वारंटीन करने की व्यवस्था को लेकर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार प्रदेश की स्थिति और केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर जारी किए जा रहे दिशानिर्देशों को लेकर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करेगी।

ऐसे में 10 दिन के भीतर 60 हजार लोगों को क्वारंटीन में रखने के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था करनी होगी। प्रदेश की सीमा पर इतने लोगों को क्वारंटीन में रखना सरकार के लिए चुनौती है।

प्रदेश में 88 प्रतिशत संक्रमित जमाती और प्रवासी
हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि बाहरी राज्यों के रेड जोन से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर रोककर क्वारंटीन करें और मेडिकल जांच की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के समक्ष प्रदेश की स्थिति और केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों पर अपना पक्ष रखेगी।

अस्पतालों में छह प्रतिशत, मरकज से लौटे 32 प्रतिशत, बाहरी राज्यों से आए प्रवासियों के 56 प्रतिशत संक्रमित मामले हैं। जबकि एक संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री का पता नहीं लगा है। मरकज से आए और प्रवासियों को मिला कर प्रदेश में 88 प्रतिशत संक्रमित मामले हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों की समीक्षा की गई। पिछले एक सप्ताह में चमोली, टिहरी और बागेश्वर जनपद में संक्रमण के मामले मिले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक विदेशों से आए पांच प्रतिशत लोगों में संक्रमण पाया गया।

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