गुरुग्राम,फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए हरियाणा सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

 

25 मार्च से बंद हुए शॉपिंग मॉल दोबारा खोलने का फैसला हरियाणा सरकार ने ले लिया है.

अब 1 जुलाई से गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थित शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे और इसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है।

नए नियमों के अनुसार शॉपिंग मॉल सुबह 9:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुल सकेंगे और संचालकों को सरकार की एसओपी का पालन करना होगा।
दिशा निर्देश में शॉपिंग मॉल में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और इसके अलावा हर दुकानदार को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ-साथ अपने यहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और इसके साथ ही ग्राहकों को 2 गज की दूरी के नियम का सख्ती से पालन करना होगा।

अगर हम एनसीआर में संक्रमण की बात करें तो दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण गुरुग्राम में है और जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 से अधिक हो गई है, उसके बाद फरीदाबाद में 3323, नोएडा में 2072 और गाजियाबाद में 1332 मामले संक्रमित मरीजों के हैं और अगर बात करें तो गुरुग्राम में रोज लगभग 150 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं।

इससे पहले अनलॉक-1 में हरियाणा सरकार ने 3 जून को कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद को छोड़कर हरियाणा के सभी शॉपिंग मॉल से धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला लिया था।

शॉपिंग मॉल संचालकों ने हरियाणा सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि उन्होंने ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से एक विस्तृत मान संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली है

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