गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें खोली जा सकती हैं।
देश भर में लॉकडाउन के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल जाएंगी। आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी।
साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी, जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
इस आदेश के बावजूद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी बंद ही रहेंगे। गृह मंत्रलाय ने अपने कल के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को काम करने की इजाजत नही दी है।
अब लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या शनिवार से शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी।
इस सवाल पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि बार, शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि शराब अलग श्रेणी में आती है। यह दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नहीं आता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मॉल और सिंगल ब्रांड मेगा स्टोर को भी न खोलने का आदेश दिया है।