लॉक डाउन के लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड में सभी जिलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी गयी है। अब उत्तराखंड के सभी जिलों में ऑटो, विक्रम, रिक्शा, टैक्सी और मैक्सी कैब चल सकेंगी। इन सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। सवारिया बिठाने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं।
क्या हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 15 नियम।
- वाहन अपनी सीट क्षमता से आधे यात्रियों को ही बिठा सकते हैं।
- 8 सीटर विक्रम चालक समेत 4 सवारियां लेकर चलेगा, ऑटो 1 ही सवारी ले जा पायेगा।
- 5 सीटर ई रिक्शा चालक समेत 3 सवारी बैठा सकेगा ।
- 7 सवारी वाला विक्रम भी चालक समेत 3 सवारियां लेकर चल सकेगा।
- पांच सीटर मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 3 सवारियां चलेंगी
- 8 सवारियों वाली मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 4 सवारियां चलेंगी।
- 10 सवारियों वाली मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 5 सवारियां ही चल सकेंगी
- वाहनों के लिए भी नियम तय किये गए हैं।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन की अनुमति सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कि होगी।
- इसके अलावा अंतरराजीय ट्रांसपोर्ट को संचालित करने की अनुमति अभी नहीं दी गयी है।
- सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान प्रत्येक यात्री के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा।
- सिटी बस व मिनी बस में आरसी के हिसाब से मान्य सीट क्षमता का 50 प्रतिशत पर ही सवारी बैठेगी।
- यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटखा एवं शराब के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। वाहन में थूकना दंडनीय होगा।
- वाहन चालक, परिचालक और यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
- अंतर राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।