कोरोनावायरस महामारी के संकट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बकाया पानी के बिल और विलंब उगता रविवार को एकमुश्त माफ करने की योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी।
केजरीवाल सरकार ने इस योजना की शुरुआत पिछले साल अगस्त में की थी जिसमें सभी श्रेणी के घरों को विलंब शुल्क भुगतान से छूट दी गई थी और लंबित पानी के बिल को घरों की श्रेणी के आधार पर आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से माफ करने का प्रावधान किया गया था।
In wake of Covid-19 outbreak the water bill waiver scheme of @DelhiJalBoard has been extended by three months and will now end on 30th Sept 2020. This will benefit those who have not been able to avail the scheme due to lockdown restrictions. pic.twitter.com/r2zsZsG2GZ
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) June 30, 2020
दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर बताया कि कोरोनावायरस की महामारी के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड की जल बिल माफी योजना को 3 महीने और बनाया गया है और अब यह 30 सितंबर को समाप्त होगी।
और इस कदम से उन लोगों को लाभ होगा जो लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से इस योजना का लाभ नहीं ले सके थे।
जल बोर्ड ने दिल्ली की कॉलोनियों को “ए से एच” तक की श्रेणियों में बांटा है और “ए से डी” श्रेणी की कॉलोनिया मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग के आवासीय क्षेत्र में आते हैं। ए श्रेणी में महारानी बाग, चाणक्यपुरी और गोल्फ लिंक जैसे इलाके आते हैं।
आपको बता दें की और भी श्रेणी की कॉलोनियों में मूल बकाया पर 25% की छूट दी गई है और सी श्रेणी की कॉलोनी में 50% तक की छूट दी गई है। इसी के साथ डी श्रेणी की कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मूल बकाया पर 75% तक की छूट दी गई है