दिल्ली: जाने कब तक बढ़ाई केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल में छूट की मियाद

कोरोनावायरस महामारी के संकट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बकाया पानी के बिल और विलंब उगता रविवार को एकमुश्त माफ करने की योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी।

केजरीवाल सरकार ने इस योजना की शुरुआत पिछले साल अगस्त में की थी जिसमें सभी श्रेणी के घरों को विलंब शुल्क भुगतान से छूट दी गई थी और लंबित पानी के बिल को घरों की श्रेणी के आधार पर आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से माफ करने का प्रावधान किया गया था।

दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर बताया कि कोरोनावायरस की महामारी के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड की जल बिल माफी योजना को 3 महीने और बनाया गया है और अब यह 30 सितंबर को समाप्त होगी।
और इस कदम से उन लोगों को लाभ होगा जो लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से इस योजना का लाभ नहीं ले सके थे।

जल बोर्ड ने दिल्ली की कॉलोनियों को “ए से एच” तक की श्रेणियों में बांटा है और “ए से डी” श्रेणी की कॉलोनिया मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग के आवासीय क्षेत्र में आते हैं। ए श्रेणी में महारानी बाग, चाणक्यपुरी और गोल्फ लिंक जैसे इलाके आते हैं।
आपको बता दें की और भी श्रेणी की कॉलोनियों में मूल बकाया पर 25% की छूट दी गई है और सी श्रेणी की कॉलोनी में 50% तक की छूट दी गई है। इसी के साथ डी श्रेणी की कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मूल बकाया पर 75% तक की छूट दी गई है

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