जून तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो आएगी मुसीबत

कोरोना वायरस लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया पूरी तरह ठप हो गया है। देश में पूरी तरह से लॉकडाउन के चलते लोगों की आवाजाही बंद हो गई थी। लिहाजा उस दौर में कई फाइनेंशियल कामकाजों की आंतिम तारीखों में बदलाव कर दिया गया था। अब कई कामकाजों की आखिरी तारीख 30 जून है। ऐसे में अब आपके भी अगर कोई काम अटके हैं तो उन्हें 30 जून के पहले जरूर निपटा लें, नहीं तो फिर आपको जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कई मुसीबतें भी आ सकती हैं।
आइये जानते हैं वो कौन से काम हैं, जिनकी 30 जून तक डेडलाइन है।

आधार-पैन लिंकिंग
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। पहले यह 31 मार्च थी। अब अगर 30 जून डेडलाइन के भीतर आपने लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, जहां पैन जरूरी होगा।

टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश
फिस्कल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। वहीं इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80C, 80D, 80E के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

PPF और SSY में मिनिमम अमाउंट
सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के अकाउंटहोल्डर्स को राहत दी। सरकार ने दोनो अकाउंट होल्डर्स को लॉकडाउन के चलते ढील दी थी। जिसमें कहा गया था कि जो लोग पैसे नहीं जमा कर पाए वो 30 जून तक जमा कर दें।

फॉर्म 15G/15H जमा करें
इनकम टैक्स पर TDS कटने से बचाने के लिए फॉर्म 15G/15H भरा जाता है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते सरकार ने इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है।  

मिनिमम बैलेंस में छूट
कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते सरकार ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन को 30 जून तक खत्म कर दिया था। यानी 30 जून तक अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन इसकी आखिरी तारीख 30 जून को खत्म हो रही है। ऐसे में अब आप मिनिमम मंथली बैलेंस को मेंटेन कर लें। नहीं तो फिर आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

बैंक एटीएम से कैश निकलने की लिमिट 
लॉकडाउन की वजह से सरकार ने आम आदमी को किसी भी बैंक से किसी भी ATM से कैश निकालने की छूट दी थी, जो कि अब 30 जून को खत्म हो जाएगी। अभी तक दूसरे बैंक के ATM एक निश्चित लिमिट तक कैश निकालने की सुविधा है। लिमिट पार करने पर चार्ज वसूला जाता है। जो कि अब 30 जून से लागू हो जाएगा।  

फॉर्म 16
फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जरूरत पड़ती है। इस फॉर्म को आमतौर पर कंपनियां 15 मई तक दे देती हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते सरकार ने 15 जून से 30 जून तक देने के लिए कहा है। 

शोभित अग्रवाल
शेयर बाजार विश्लेषक

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