ताजनगरी आगरा में unlock 1 के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के पांचवें चरण में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने रविवार रात शहरी क्षेत्र में बाजार को लेकर छूट के नए आदेश जारी किए हैं। पूरे शहर को रेड जोन मानते हुए 41 कनटेंमेंट में कोई छूट नहीं दी गई है। यहां सिर्फ आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। थाना स्तर पर बाजार खोलने का रोस्टर बनेगा। व्यापारियों की राय भी ली जाएगी। बाजार के संबंध में हर निर्णय के लिए कमेटियां स्वतंत्र होंगी।
- तीन जून से ताज नगरी आगरा में बाजार खुलेंगे।
- दुकानदार और ग्राहक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- अगर ग्राहक मास्क नहीं पहना होगा तो दुकानदार उसे सामान नहीं बेचेगा।
- एक बार में पांच से अधिक ग्राहक इकठ्ठा नहीं होंगे।
- दुकानें को सम-विषम नीति से एक निश्चित अंतराल पर ही खोला जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि बाजार में सभी को मास्क पहनना, सैनिटाइजर रखना व एक व्यक्ति से दूसरे के बीच छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ग्राहक को बाहर से ही सामान दिया जाएगा। इनके अलावा शहर में सिटी बस सेवा शुरू होगी। बस में एक सीट पर एक ही सवारी बैठेगी। बिना फेस मास्क यात्री को बस में नहीं बैठने दिया जाएगा।
बाजारों के लिए बनी 15 थाना कमेटियां
कोतवाली, हरीपर्वत, सिकंदरा, न्यू आगरा, छत्ता, एत्माद्उद्दौला, मंटोला, लोहामंडी, जगदीशपुरा, शाहगंज, रकाबगंज, सदर, एमएम गेट और नाई की मंडी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी बाजारों के लिए शहर में 15 कमेटियां बनाई हैं। प्रत्येक कमेटी में एक मजिस्ट्रेट, एक जीएसटी अधिकारी, थाना प्रभारी व सिविल डिफेंस वार्डन के अलावा स्थानीय बाजार के पदाधिकारी शामिल होंगे। सोमवार को सभी थाना कमेटियों की ट्रेनिंग होगी।
नियम तोड़ा तो तीन दिन बंद रहेगी दुकान
जिलाधिकारी ने बताया कि अगर बाजार में कोई दुकानदार सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करेगा तो तीन दिन के लिए उसकी दुकान बंद की जाएगी।
तीन शिफ्ट में आएंगे सरकारी कर्मचारी
जिलाधिकारी ने बताया सभी सरकारी कार्यालय कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता से खुलेंगे। कर्मचारियों को तीन शिफ्ट में आना होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 से शाम 5, दूसरी सुबह 10 से शाम 6 और तीसरी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। सभी मास्क लगाना, सैनिटाइजर पास रखना होगा।
इन्हें मिलेगी छूट
- समस्त प्रकार के रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट होगी।
- मिठाइयां बेची जा सकेंगी, लेकिन ग्राहक बैठकर नहीं खाएगा।
- शादियां होंगी, 30 व्यक्ति आ जा सकेंगे, सभी बारात घर खुलेंगे।
- सप्ताह में एक दिन स्ट्रीट वेंडर, फड़ निर्धारित जगह पर लगेंगे।
- अस्पतालों को इमरजेंसी ऑपरेशन और उपचार की अनुमति होगी।
- सभी पार्क सुबह 5 से 8 और शाम को 5 से 8 बजे तक खुलेंगे।
- खिलाड़ियों के लिए खेल परिसर और स्टेडियम खुलेंगे।
- देहात से शहर में दूध, सब्जी आदि लाकर बेचने की अनुमति होगी।
- ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की होम डिलीवरी की जाएगी।
- सभी आधार सेवा केंद्र व जन सुविधा केंद्र खोलने की अनुमति है।
- चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा दो सवारी ही बैठ सकेंगी।
- सभी सरकारी, प्राइवेट कर्मचारी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे।
- दो पहिया वाहनों पर एक सवारी चलेगी, दूसरी सवारी महिला होने पर छूट पर हेलमेट जरूर लगाना होगा।
- राज्य के अंदर या बाहर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यहां जारी रहेगा प्रतिबंध
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर
- सभी होटल और गेस्ट हाउस
- सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल
- मनोरंजन पार्क, बार और सभागार
- सभी तरह सामूहिक गतिविधियां
- आईसक्रीम, पान मसाला, गुटका
- सभी धार्मिक स्थल और गतिविधियां