पूरे देश में राज्य सरकारे लॉक डाउन 4.0 के दिशा निर्देश बना रही हैं। हरियाणा सरकार ने शनिवार को सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य दुकानों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
निर्देशों के मुताबिक
- बाजारों में दुकाने खोलते वक्त दुकानों के एंट्री प्वाइंट पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर होना,स्टॉफ द्वारा हेड कवर व एप्रिन पहनना जरूरी है।
- इसके अलावा, प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल करना होगा।
- हर ग्राहक के बाद औजारों को 30 मिनट के लिए सैनेटाइज करना, प्रत्येक कटिंग के बाद स्टॉफ को अपने हाथ भी सैनेटाइज करने होंगे।
हरियाणा सरकार ने नगर निकाय की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले मार्केट एरिया के लिए ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम’ बारे कुछ निर्देशों को स्पष्ट किया है
- दुकानों में ज्यादा भीड़ न हो, इसलिए प्रवेश-द्वार पर टोकन या अप्वाइंटमैंट सिस्टम शुरू करने,
- सिटिंग की जगह कम से कम एक मीटर की दूरी रखने, सभी कॉमन एरिया, फ्लोरस, लिफ्टस,लांज एरिया, सीढिय़ां,
- हैंड-रेल्स दिन में कम से कम दो बार एक प्रतिशत सोडियम हाइपो-क्लोराइड से किटाणुरहित करने, कारपेट और फर्श को भी अच्छी तरह से साफ रखने के निर्देश दिए हैं।
- कंटेनमेंट जोन के व्यक्ति को रात-विवाह समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- एंट्री पॉइंट पर उचित जगह सैनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। आने वाले अतिथियों की थर्मल स्क्र्तीनिंग होगी तथा स्केनर उनके माथे से 3 से 15 सैंटीमीटर दूर रखना होगा।
- अगर किसी व्यक्ति को 99.50 फारेनहाइट फीवर,सर्दी,जुकाम या सांस लेने में परेशानी होगी तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी।
- सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा आपसी दूरी एक मीटर से अधिक रखनी जरूरी है।
- समारोह में शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- कार्यक्र्तम स्थल को साफ-सुथरा व किटाणुरहित रखना होगा , वहां पर थूकना वर्जित है।
- मालिक द्वारा एक नोडल-व्यक्ति की जिम्मेवारी लगाई जाएगी जो कार्यक्र्तम में सब प्रबंध देखेगा तथा समन्वय स्थापित करके रखेगा।
- समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड होनी चाहिए।