सचिव प्रभारी स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय की ओर से राज्य कोविड 19 (संशोधित विनियमावली) की अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें कोरोना महामारी की ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मी के साथ हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर केंद्र सरकार के कोविड एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शासन ने उत्तराखंड कोविड 19 (संशोधन) विनियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है।
एक्ट के अनुसार घर से बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर मुंह और नाक पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक है l
केंद्र, प्रदेश सरकार और सक्षम अधिकारी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 200 रुपये और दो बार से अधिक उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना राशि जमा न करने पर अधिकतम पांच हजार जुर्माना व छह माह की सजा होगी।
कोविड 19 एक्ट में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी (उप निरीक्षक स्तर तक), राजस्व अधिकारी (राजस्व निरीक्षक स्तर तक) और जिलाधिकारी की ओर से अधिकृत अधिकारी को जुर्माना करने का अधिकार होगा।