GST Council Meeting: ट्रेडर्स को बड़ी राहत, GST रिटर्न ना भरने वालों का जुर्माना घटाया

GST काउंसिल की 40वीं बैंठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए बैठक में लिए फैसलों के बारे में बताया। सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक यानी कोरोनावायरस संक्रमण शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स लायबिलिटी (tax liabilities) थी उनका लेट फीस कम कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक टैक्स लायबिलिटी होने के बावजूद जिन ट्रेडर्स ने GST-3B फाइल नहीं की थी उनपर अब मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपए होगी।

इसका फायदा 1 जुलाई 2020 सो लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों को भी मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है अगर वो मई, जून और जुलाई 2020 के लिए GSTR-3B सितंबर तक फाइल करते हैं तो उन पर कोई लेट फीस या इंटरेस्ट नहीं लगेगा।

सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक यानी कोरोनावायरस संक्रमण शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में रिटर्न फाइलिंग लंबित थी। ऐसे लोग जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी (tax liabilities) नहीं थी

और उन्होंने इस दौरान अपना रिटर्न भी नहीं भरा था उन पर कोई लेट फील नहीं लगाई जाएगी। इन कारोबारियों की लेट फीस जीरो कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, जुलाई में एक बैठक होगी, जिसमें राज्यों के मुआवजे पर चर्चा होगी। हालांकि अभी इस मीटिंग की कोई तारीख तय नहीं की गई है। 

शोभित अग्रवाल
शेयर बाजार विश्लेषक

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