कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इससे कई कंपनियों पर ताल लटक गए हैं। देश में 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के बाद National Disaster Management Authority (NDMA) ने उद्योग धंधों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।
विशाखापट्टनम में गैस लीक मामले को देखते हुए NDMA ने ये फैसला लिया है। गैस लीक में 12 लोगों की मौत हो गई थी।
NDMA की ओर से जारी की गाइडलाइंस के मुताबिक, इंडस्ट्रीज यूनिट को फिर से शुरू करने के दौरान पहले हफ्ते टेस्ट के तौर पर देखा जाए। इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि इस दौरान सभी प्रकार के सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही प्रोडक्शन के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन लागू किया है, इसके बाद उद्योगों को कामकाज शुरू करने की अनुमति मिल सकती है।
अथॉरिटी ने ये भी कहा है कि जब हैवी मशीनों और उनके उपकरणों का सही से रखरखाव नहीं करते हैं, तो वो इंजीनियरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं।
NDMA ने आगे अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि कारखानों को हर दो-तीन घंटे में साफ-सफाई करनी होगी, पब्लिक प्लेस पर स्थित कारखानों को खासतौर से ध्यान देना होगा। किसी जोखिम की आशंका को कम करने के लिए सभी उपकरणों को सैनिटाइज किया गया हो।
शोभित अग्रवाल
शेयर बाजार विश्लेसक